सुप्रीम कोर्ट 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के आरोपी कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर 5 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा।जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की पीठ फैसला सुनाएगी। अदालत ने 10 दिसंबर को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा प्रस्तुत दिल्ली पुलिस और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ लूथरा द्वारा अभियुक्तों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और पूर्ववर्ती आईपीसी के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है, और पुलिस का आरोप है कि वे उस हिंसा के “मास्टरमाइंड” थे, जिसमें पूर्वोत्तर दिल्ली में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हो गए। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच दंगे भड़क उठे।दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2 सितंबर के आदेश में फरवरी 2020 के दंगों से जुड़े “व्यापक साजिश” मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।
दिल्ली दंगे: SC 5 जनवरी को उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा | भारत समाचार