डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने शुक्रवार को निराधार दावों के बोझ को कम करने के लिए शरण प्रणाली में व्यापक बदलाव की घोषणा की। प्रस्तावित नियम के तहत शरण चाहने वालों के कार्य परमिट को कई वर्षों के लिए निलंबित किया जा सकता है।डीएचएस के एक प्रवक्ता ने कहा, “बहुत लंबे समय से, एक फर्जी शरण दावा संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने का एक आसान रास्ता रहा है, जो हमारे आव्रजन प्रणाली को योग्यताहीन दावों से भर देता है।” “हम नियमों को लागू करने और पिछले प्रशासन से विरासत में मिले बैकलॉग को कम करने के लिए शरण प्रणाली में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव कर रहे हैं। विदेशी नागरिकों को काम करने का अधिकार नहीं है, जबकि हम उनके शरण दावों पर कार्रवाई करते हैं। ट्रम्प प्रशासन शरण चाहने वालों की जांच को मजबूत कर रहा है और शरण और कार्य प्राधिकरण प्रक्रियाओं की अखंडता को बहाल कर रहा है।“
14 लाख लंबित शरण आवेदन: एक राज्य की पूरी आबादी
प्रशासन ने आंकड़ों का हवाला देकर सिस्टम पर पड़ रहे दबाव की व्याख्या की. उन्होंने कहा कि यूएससीआईएस के पास वर्तमान में 1.4 मिलियन से अधिक सकारात्मक शरण आवेदन लंबित हैं, जो न्यू हैम्पशायर राज्य की पूरी आबादी के बराबर है। यदि इस नियम को अंतिम रूप दिया जाता है, तो लंबित शरण दावे के आधार पर रोजगार प्राधिकरण के लिए आवेदन करने वाले एलियंस के लिए फाइलिंग और पात्रता आवश्यकताओं को बदलकर तुच्छ, धोखाधड़ी, या योग्यताहीन शरण दावों को दायर करने के लिए प्रोत्साहन कम हो जाएगा।
नए शरण नियम क्या हैं?
- नए शरण चाहने वालों को तब तक वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा जब तक कि कुछ शरण आवेदनों के लिए औसत प्रसंस्करण समय 180 दिन या उससे कम न हो जाए।
- वर्क परमिट जारी करना फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक स्तर तक पहुंचने में 14 से 173 साल लग सकते हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को नए कार्य परमिट प्राप्त नहीं होंगे। उन्हें तभी छूट मिलेगी जब वे प्रवेश करने के 48 घंटों के भीतर अमेरिकी अधिकारियों को सूचित करेंगे कि उन्हें उत्पीड़न की आशंका है जिसने उन्हें अवैध रूप से सीमा पार करने के लिए प्रेरित किया है।
- मौजूदा नियमों के तहत, शरण चाहने वाले लगभग 150 दिनों की प्रतीक्षा अवधि के बाद कार्य प्राधिकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।