नई दिल्ली: आगामी विधान सभा चुनावों से पहले, पुडुचेरी सरकार ने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को विरूपित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुडुचेरी के उपराज्यपाल की ओर से राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या समर्थक जनता को दिखाई देने वाले सार्वजनिक स्थानों या निजी संपत्तियों पर पोस्टर नहीं लगा सकता, नारे नहीं लिख सकता, प्रतीकों को चित्रित नहीं कर सकता या बैनर, होर्डिंग या मेहराब नहीं लगा सकता।उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद इस आदेश का उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। चुनाव संपन्न होने तक प्रतिबंध लागू रहेंगे, हालांकि स्वीप पहल के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों को छूट दी गई है। पुडुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को और मतगणना 4 मई को होनी है।