नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि कोई उम्मीदवार ओबीसी की क्रीमी या गैर-क्रीमी लेयर में आता है या नहीं, इसका निर्धारण केवल आय के आधार पर नहीं किया जा सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “नौकरी की श्रेणियों और स्थिति मापदंडों के संदर्भ के बिना, केवल आय के स्तर के आधार पर क्रीमी लेयर की स्थिति का निर्धारण स्पष्ट रूप से कानूनी रूप से अस्थिर है।”