गढ़वा: मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत डिफॉल्टर ऋण धारकों पर कार्रवाई शुरू करते हुए, जिला कल्याण अधिकारी (डीडब्ल्यूओ) धीरज प्रकाश ने मंगलवार को डिफॉल्टर ऋण धारकों और गारंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी, अगर उन्होंने 31 दिसंबर तक पिछले अवैतनिक ऋण का पैसा जमा नहीं किया।इस बीच, अब तक अपना पिछला बकाया पैसा जमा नहीं करने वाले 280 बकाएदारों को तीसरा और अंतिम नोटिस भेजा गया है। पहली अधिसूचना उन्हें 11 सितंबर को और दूसरी अधिसूचना 31 अक्टूबर को दी गई। अब, ऋण धारकों और गारंटरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी। डीडब्ल्यूओ ने कहा, “मासिक समीक्षा बैठक में निर्णय लेने के बाद डिफॉल्टरों को तीसरा और अंतिम नोटिस भेजा गया था।”उन्होंने कहा, “समाज कल्याण विभाग द्वारा दिए गए धन के दुरुपयोग और हेराफेरी के लिए सभी ऋण धारकों और गारंटरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सभी बकाएदारों के नाम और पते समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे।”डीडब्ल्यूओ ने कहा कि जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों को 50,000 रुपये से 25 लाख रुपये तक का ऋण 6% के मामूली ब्याज पर प्रदान किया जाता है ताकि वे स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बन सकें।