नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को चीनी वीजा “घोटाला” मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप तय किए।मामले पर अगली सुनवाई 16 जनवरी को होनी है.मामले की सुनवाई दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में हो रही है, जिसने कथित अपराध के सिलसिले में कार्ति चिदंबरम के करीबी सहयोगी भास्कर रमन के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि पंजाब में बिजली संयंत्र स्थापित करने में शामिल एक कंपनी द्वारा मांगी गई चीनी कर्मचारियों के लिए पुन: उपयोग वीजा की मंजूरी की सुविधा के लिए चिदंबरम को 50 लाख रुपये की रिश्वत मिली। एजेंसी ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को कथित तौर पर वीजा जारी करने के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जब कार्ति के पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे।चिदंबरम ने लगातार आरोपों से इनकार किया है और पहले ईडी जांच को “मछली पकड़ने और घूमने” वाली जांच बताया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने एजेंसी को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए, मामले को “झूठा” बताया और कहा कि उन्होंने कभी भी किसी चीनी नागरिक को वीजा प्राप्त करने में मदद नहीं की।