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जमीन धोखाधड़ी के मामले में हसीना को 21 साल जेल की सजा सुनाई गई

जमीन धोखाधड़ी के मामले में हसीना को 21 साल जेल की सजा सुनाई गई

ढाका: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को यहां की विशेष अदालत ने गुरुवार को ढाका में पूर्वाचल प्लॉट घोटाले में दर्ज तीन मामलों में 21 साल जेल की सजा सुनाई। उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय और बेटी साइमा वाजेद पुतुल को तीन मामलों में से एक में पांच-पांच साल की जेल की सजा मिली।भ्रष्टाचार विरोधी आयोग के अनुसार, हसीना ने शहरी विकास निकाय राजुक के वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से पूर्वाचल न्यू टाउन परियोजना के सेक्टर 27 के राजनयिक क्षेत्र में अवैध रूप से छह भूखंडों का अधिग्रहण किया, जिनमें से प्रत्येक की माप 10 कट्ठा थी।आयोग ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए इन भूखंडों की व्यवस्था की। इस बीच, आवास और निर्माण मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी सैफुल इस्लाम सरकार को तीन मामलों में बरी कर दिया गया।



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