नई दिल्ली: समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से एक आधिकारिक बयान के अनुसार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नए नियमों का मसौदा तैयार किया है, जो हवाई यात्रियों को बुकिंग के 48 घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द करने या संशोधित करने और तेजी से रिफंड की मांग करने की अनुमति देगा।